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गुड़गांव, 4 फरवरी 2025 – एडवोकेट मुकेश कुल्थिया की शिकायत पर गुड़गांव कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस, हरियाणा (चंडीगढ़) और एसडीएम ऑफिस, बादशाहपुर को समन जारी किए हैं। यह मामला पुराने वाहनों के हस्तांतरण पर अवैध प्रतिबंध लगाने और नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए किए गए कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा है।

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में फर्जीवाड़ा कर गरीब जनता की मौजूदा गाड़ियों पर गैरकानूनी पाबंदी लगाई जा रही है, ताकि नई गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। इस घोटाले को और आगे बढ़ाते हुए एसडीएम बादशाहपुर श्री अंकित कुमार चौकसे ने पांच वर्ष पुरानी गाड़ियों का बादशाहपुर, गुड़गांव में हस्तांतरण पूरी तरह से रोक दिया

कानूनी लड़ाई और प्रशासन की अनदेखी

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने बताया कि कई बार समझाने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद न तो एसडीएम बादशाहपुर अंकित कुमार चौकसे ने, न ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यशेन्दर सिंह ने इस गंभीर मामले पर कोई संज्ञान लिया। इसके चलते उन्हें मजबूर होकर गुड़गांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दायर करना पड़ा

गुड़गांव ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) श्री मुकेश कुमार की कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस हरियाणा (चंडीगढ़) और एसडीएम ऑफिस बादशाहपुर को समन जारी किए हैं

मुकदमे की जानकारी

यह आपराधिक मुकदमा संख्या COMI-739/2024 मुकेश कुल्थिया बनाम अंकित कुमार चौकसे एवं अन्य के रूप में दर्ज किया गया है। इससे संबंधित आदेश गुड़गांव कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

यह मामला हरियाणा प्रशासन में गहराते भ्रष्टाचार और आम जनता के अधिकारों के हनन को उजागर करता है। अब देखना होगा कि कोर्ट में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाता है।

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