चंडीगढ़, 26 मार्च: हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाकर उनकी समय-सीमा तय कर दी है। इन सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी एवं द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल की गई MSME सेवाएँ

हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. मंडी विकास सहायता
  2. परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम
  3. क्रेडिट रेटिंग स्कीम
  4. ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम
  5. पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता
  6. क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम
  7. सुरक्षा लेखा परीक्षा स्कीम
  8. जल लेखा परीक्षा स्कीम
  9. गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम
  10. स्टाम्प शुल्क रिफंड स्कीम
  11. बिजली शुल्क / ओपन एक्सेस प्रभार छूट
  12. भाड़ा सहायता अनुदान स्कीम
  13. MSME के लिए ब्याज सब्सिडी
  14. रोजगार सृजन सब्सिडी
  15. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहायता
  16. मूल्य वर्धित कर / राज्य माल और सेवा कर पर निवेश सब्सिडी
  17. पेटेंट पंजीकरण स्कीम

सेवाओं की समय-सीमा

सरकार ने इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा भी तय की है:

  • अनुमोदन पत्र (Approval Letter)45 दिन
  • स्वीकृति पत्र (Sanction Letter)7 दिन
  • संवितरण (Disbursement)14 दिन

प्रभाव और लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से MSME उद्यमियों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएँ मिलेंगी, जिससे उनका व्यापार और उद्योग सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। इससे निवेश और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा

(रिपोर्ट: भारत सारथी न्यूज़, गुरुग्राम)

Share via
Copy link