चंडीगढ़ , 16 अप्रैल – भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। बिहार में 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए “इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट” (आईआईआईडीईएम) नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
आयोग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने अपनी तरह के इस पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित बीएलए को संबोधित किया। इस दौरान दोनों चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण की परिकल्पना 4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर निर्वाचन आयोग के जारी किए गए मैनुअल, दिशा-निर्देश और निर्देशों में उल्लेखित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों का अवलोकन कराया गया। उन्हें चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतनीकरण और संशोधन तथा संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं।
आपको यहाँ बता दें कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नियुक्त करते हैं और वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि-रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीएलए को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधान का उपयोग करना भी सिखाया गया, यदि वे प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों से असंतुष्ट हैं।