टूरिस्ट और टैक्सी ऑपरेटरों को मिलेगा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, जल्द होगी अधिसूचना जारी

चंडीगढ़, 28 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने दी। विज ने बताया कि इस निर्णय के तहत जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में केंद्र सरकार के अनुरूप एकरूपता लाने की मांग की थी। यूनियन के अनुरोध पर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है।

एनसीआर और नॉन-एनसीआर क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि:

  • एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के टूरिस्ट परमिट की वैधता 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है।
  • वहीं, एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की परमिट अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है।
  • नॉन-एनसीआर क्षेत्रों में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों — सभी के लिए परमिट की वैधता अब 12 साल होगी।

टैक्सी ऑपरेटरों को मिलेगा राहत

टैक्सी ऑपरेटरों ने अपने पत्र में बताया था कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही टूरिस्ट परमिट की वैधता 12 साल है, जबकि हरियाणा में यह अवधि 9 साल थी। इस अंतर के कारण हरियाणा के टूरिस्ट वाहन संचालकों को व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
अब हरियाणा में भी परमिट अवधि बढ़ने से टैक्सी और टूरिज्म क्षेत्र के व्यवसायियों को समान अवसर मिलेंगे और उनका व्यवसाय सुदृढ़ होगा।

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