– निगम टीमों ने कई प्रतिष्ठानों पर लगाया भारी जुर्माना, 345 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक भी किया जब्त
– कचरा प्रबंधन नहीं करने पर होटल लेमन ट्री तथा आईएफसी एम3एम पर लगाया 25-25 हजार रूपए का जुर्माना

गुरुग्राम, 9 मई। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम की बीडब्ल्यूजी सेल के इंस्पेक्टर जितेन्द्र सांगवान ने कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर दो प्रतिष्ठानों—सेक्टर-29 स्थित होटल लेमन ट्री प्रीमियर और सेक्टर-66 स्थित आईएफसी एम3एम पर 25-25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसके उपयोग के मामले में भी निगम सक्रियता से कार्यवाही कर रहा है। नोडल अधिकारी मोहित शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम ने गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की, जिसके दौरान चार उल्लंघनकर्ताओं पर कुल 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 345 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई।
अतिरिक्त निगमायुक्त महावीर प्रसाद ने कहा कि नगर निगम पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है और संबंधित नियमों का पालन न करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुग्राम जैसे महानगरों में शहरीकरण की तेज़ रफ्तार के साथ कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा नियमों के उल्लंघन पर की जा रही कार्रवाई न केवल अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम हैं, बल्कि यह संकेत भी देती हैं कि प्रशासन अब सजग और सख्त दोनों है। यह कार्रवाई केवल एक दंडात्मक पहल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है, कि पर्यावरण संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। हरियाणा सरकार और केबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नगर निगम की ये कोशिशें दर्शाती हैं कि ‘सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम’ कोई नारा नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य है। हालांकि, केवल सरकारी प्रयासों से यह अभियान सफल नहीं हो सकता। जनता, व्यापारी वर्ग और निजी संस्थानों को भी जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए और कचरा अलग-अलग करके निपटाया जाना चाहिए। हमें मिलकर एक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण-मित्र गुरुग्राम का निर्माण करना है।