अस्पताल को 7 दिन में राशि जमा करने का निर्देश, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई

गुरुग्राम, 20 मई 2025। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने सेक्टर-9ए स्थित ESIC अस्पताल को अवैध पेयजल कनेक्शन के आरोप में नोटिस जारी किया है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता (डिवीजन-2बी) द्वारा जारी इस नोटिस में बताया गया है कि अस्पताल ने बिना अनुमति के जल आपूर्ति लाइन जोड़ दी है, जो स्पष्ट रूप से अवैध है।

शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई
यह नोटिस शिकायत संख्या 409/RWA-9A के आधार पर जारी किया गया है, जो 11 मई 2025 को स्थानीय निवासी सुरज भोला द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अस्पताल द्वारा बिना MCG की अनुमति के जल कनेक्शन लिया गया है।
₹5.17 लाख जुर्माना और आपूर्ति काटी गई
नगर निगम ने इस अवैध कनेक्शन के लिए अस्पताल पर ₹5,17,511 का जुर्माना लगाया है और कहा है कि यह राशि 7 दिनों के भीतर निगम कार्यालय में जमा कराई जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम ने 19 मई को अस्पताल की जल आपूर्ति काट दी है।
स्थानीय जनता कर रही है जल संकट की शिकायत
नगर निगम के अनुसार, सेक्टर-9ए के स्थानीय निवासी लगातार पीने के पानी की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से निगम ने अवैध जल कनेक्शन को हटाने का फैसला लिया। फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल ने 50 मिमी व्यास की जल पाइपलाइन अवैध रूप से जोड़ रखी थी।
प्रशासन को भेजी गई प्रति
इस नोटिस की प्रति नगर निगम के आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, संयुक्त आयुक्त और मुख्यालय के कार्यकारी अभियंता को भी भेजी गई है।