मुख्यमंत्री हरियाणा एवं जिलाधिकारी गुरुग्राम को खुला प्रश्न

गुरुग्राम – दिनांक 9 मई 2025 को गुरुग्राम के ज़िलाधिकारी कार्यालय से आदेश संख्या 1745 जारी किया गया, जिस पर स्वयं जिलाधिकारी अजय कुमार, I.A.S. ने हस्ताक्षर किए। इस आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत गुरुग्राम ज़िले में ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाज़ी और आतिशबाज़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी है और इसका उद्देश्य हालिया पहलगाम हमले के बाद उत्पन्न सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनज़र शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
लेकिन 23 मई को क्या हुआ?
23 मई 2025 को पटौदी विधानसभा के ओल्ड मंडी क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान दो ड्रोन खुलेआम उड़ाए गए—वह भी स्थानीय प्रशासन की आँखों के सामने।

कौन थे इस रैली के अगुवा?
पटौदी से सत्तारूढ़ भाजपा की विधायक
भाजपा के पटौदी जिला अध्यक्ष
पटौदी मंडी नगर परिषद के पार्षदगण
यह सिर्फ़ आदेश उल्लंघन नहीं—संविधान और कानून की खुली अवमानना है।
“जब सत्ता ही अपराध करे, तो न्याय किस दरवाज़े जाए?”
कांग्रेस पार्टी की ओर से चार स्पष्ट सवाल:
- क्या आदेश संख्या 1745 के अंतर्गत जारी यह “सुरक्षा चेतावनी” सिर्फ़ विपक्ष और आम नागरिकों के लिए थी, और भाजपा नेताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं?
- यदि यही काम किसी काँग्रेस कार्यकर्ता या रोज़गार के लिए ड्रोन उड़ाने वाले आम नागरिक ने किया होता, तो क्या प्रशासन इतनी चुप्पी साधे बैठा होता?
- क्या हरियाणा में अब कानून का शासन समाप्त हो चुका है और उसका स्थान सत्ता पक्ष की मर्ज़ी ने ले लिया है?
- जवाबदेही कहाँ है माननीय?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह कानून भी सत्ता के हिसाब से झुकेगा?
“यह सिर्फ़ ड्रोन की बात नहीं है… यह आपकी निष्पक्षता, आपकी जवाबदेही और संविधान के प्रति आपकी निष्ठा पर सवाल है।”
आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एवं आदरणीय अजय कुमार जी, (IAS)—हरियाणा की जनता यह जानना चाहती है कि क्या आपके अपने हस्ताक्षरित आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी?
आपकी 24 घंटे की चुप्पी अब बहुत कुछ कहती है।
क्या आप कार्रवाई करेंगे, या एक बार फिर सत्ता के सामने झुक जाएंगे?
“भाजपा नेता उड़ाए ड्रोन, DM बने मौन!”