बार एसोसिएशन का सख्त निर्णय, उल्लंघन पर लगेगा ₹5000 जुर्माना

गुरुग्राम | 8 जून, ( अशोक ) – गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने अदालत परिसर की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। बार एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गैर अधिवक्ताओं के लिए अदालत परिसर में ‘सफेद शर्ट और काली पैंट’ पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
बार एसोसिएशन का कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लर्क, दलाल, वादी और आम नागरिक अधिवक्ताओं जैसी वेशभूषा पहनकर अदालत परिसर में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया की मर्यादा पर आंच आती है, बल्कि अनुशासन भंग होने की स्थिति भी बन जाती है।
प्रस्ताव की मुख्य बातें:
- अदालत परिसर में केवल नामांकित अधिवक्ता या मान्यता प्राप्त विधि प्रशिक्षु ही सफेद शर्ट और काली पैंट पहन सकेंगे।
- अन्य कोई व्यक्ति — चाहे क्लर्क हो, दलाल, वादी या आम नागरिक — यदि अधिवक्ता की पोशाक में पाया गया, तो उस पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह ड्रेस कोड न्यायिक गरिमा, पेशेवर विशिष्टता और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया गया है।
निगरानी और कार्यान्वयन:
बार एसोसिएशन इस ड्रेस कोड के सख्त पालन के लिए न्यायालय प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ समन्वय करेगा। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वालों पर नजर रखी जाएगी।
???? सभी से अपील:
बार एसोसिएशन ने सभी संबंधित लोगों से न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए इस नियम का पालन करने की अपील की है। यह निर्णय अदालत परिसर को सुरक्षित, अनुशासित और सम्मानजनक बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
विशेष टिप्पणी:
“वकीलों की पहचान उनकी पोशाक से होती है। अगर हर कोई वही पोशाक पहनकर घूमेगा, तो न केवल भ्रम की स्थिति बनेगी, बल्कि पेशेवर गरिमा भी प्रभावित होगी।”
— बार एसोसिएशन, गुरुग्राम