कब्जा से 03 मोबाईल फोन व 01 गाड़ी (मारुति ब्रेजा) बरामद।
आरोपियों को 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लेकर गहनता से पूछताछ करते हुए अन्य साथी आरोपियों व अन्य वारदातों को किया जाएगा खुलाशा।
गुरुग्राम, 04 जुलाई 2025 – दिनांक 28.06.2025 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी जमालपुर, गुरुग्राम में हाजिर आकर पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि जनवरी-2024 को इसके बङे भाई का देहान्त हो गया था। इसके भाई के परिवार का बी.पी.एल. कार्ड होने के कारण इसकी भाभी ने सरकार की दीनदयाल स्कीम के तहत मिलने इसके भाई के परिवार को पांच लाख का मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया था। इसकी भाभी के आवेदन पर हरियाणा सरकार की तरफ से इसकी भाभी/भाई के परिवार को पांच लाख मंजूर किए गए थे। इसकी भाभी का अकाउंट इसकी दोनों भतीजियों (भाई के बेटियां) के बैंक खाता ज्वाईनंट न होने के कारण इसकी भाभी के बैंक खाते में रुपए नही आ पाए।
दिनांक 14.06.2025 को मेरी इसकी भाभी के एक फोन कॉल आई और फोन करने वाले व्यक्ति ने इसकी भाभी को पांच लाख रुपए सरकार से आने के बारे में कहा तो इसकी भाभी ने उस फोन के बारे में इसको बतलाया। जब इसने उन्ही नम्बर पर बात कि तो फोन सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि दीनदयाल स्कीम के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से सहायता राशि के लिए जो आवेनद किया था उसकी राशि वह इन्हें 15 दिन में दिलवा देगा, जिसके लिए कुछ फिस लगेगी। फिर उस व्यक्ति ने इसको पटौदी में मिलने के लिए बुलाया और वह व्यक्ति एक कार में अपने अन्य साथियों के साथ मिला, फिर इसे अपनी कार में बैठाकर उस व्यक्ति ने मुआवजे की 05 लाख रुपयों की राशि दिलाने के बदले राशि का 30% (01 लाख 50 हजार) कमीशन मांगा तो इसने मना कर दिया। इस शिकायत पर पुलिस थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
उप-निरीक्षक अमित कुमार, ईन्चार्ज पुलिस चौकी जमालपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने में शामिल 02 आरोपियों को कल दिनांक 03.07.2025 को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियो की पहचान विकास (उम्र 32 वर्ष) निवासी हिंगवाहेङा, जिला खैरथल (राजस्थान) तथा महेन्द्र कुमार (उम्र 48 वर्ष) निवासी वार्ड नं. 3, हेली मण्डी, गुरुग्राम के रुप में हुई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी विकास को रेवाड़ी से तथा आरोपी महेन्द्र को हेलीमंडी से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों से प्रारम्भिक पुलिस पूछचाछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी महेन्द्र पटौदी में पैथलैब चलाता है और आरोपी विकास उपरोक्त आर.ओ. की एक कम्पनी का प्रचार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाता था। अभी ये दोनों आरोपी आर.ओ. की कम्पनी के लिए ही काम कर रहे थे तथा आरोपी महेन्द्र पैथलैब भी चलाता है। ये अपने अन्य साथियों की सहायता से सी.एस.सी. सेन्टर्स से ऐसे लोगों की लिस्ट ले लेते थे जिनके सरकार की तरफ से मंजूर किए हुए मुआवजे किसी कारण से रुके हुए है, फिर ये उन लोगों से सम्पर्क करके उन लोगों से मुआवजा दिलवाने के लिए कमीशन मांगते थे। आरोपियों ने इस प्रकार की करीब 15 वारदातों को अन्जाम देने का खुलाशा किया है।
आरोपियों के अपराधिक रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी विकास के खिलाफ जिला रेवाङी व महेन्द्रगढ में चोरी करने, ए.टी.एम. मशीन से रुपए निकालने इत्यादि अपराधों के 06 अभियोग अंकित है।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से 03 मोबाईल फोन व 01 गाड़ी (मारुति ब्रेजा) बरामद की गई है।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को आज दिनांक 04.07.2025 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य साथी आरोपियों, अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए उपरोक्त अभियोग से जुङे प्रत्येक पहलुओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी। पुलिस पूछताछ व अभियोग के अनुसंधान में जो भी तथ्य समक्ष आएंगे उनके अनुसार अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है।