परिवार, संपत्ति, किराया, दुर्घटना व उपभोक्ता मामलों में प्राथमिकता से होगा समाधान

गुरुग्राम, 5 जुलाई- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के तत्वावधान में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम परिसर में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता (मीडिएशन फॉर नेशन)” अभियान का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर आयोजित बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिले के सभी न्यायाधीशों ने भाग लिया।
डीएलएसए गुरुग्राम के सचिव रजत वर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित करना है, ताकि आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके, विवाद समाप्त हों और रिश्ते संरक्षित रह सकें।
यह विशेष अभियान आगामी 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका संचालन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में देशभर में किया जा रहा है।
रजत वर्मा ने आगे बताया कि इस अभियान के अंतर्गत मामलों की पहचान कर पक्षकारों को सूचना दी जाएगी तथा प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से उन्हें आपसी समझौते के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, चेक बाउंस, किरायेदारी, सेवामुक्त लाभ, उपभोक्ता विवाद, तथा अन्य सिविल एवं आपराधिक समझौता योग्य मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में उपस्थित सभी न्यायाधीशों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मुकदमों के शीघ्र एवं स्थायी समाधान की दिशा में एक सकारात्मक व प्रशंसनीय प्रयास बताया।
इस अभियान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क किया जा सकता है। नागरिक फोन नंबर 0124-2221501 पर कॉल कर सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से staffcjmggn3@gmail.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी सहायता ली जा सकती है।