गुरुग्राम न्यायालय परिसर में 12 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान और चेक बाउंस जैसे मामलों का होगा त्वरित समाधान

गुरुग्राम, 11 जुलाई — जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से 12 जुलाई को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम, चंद्र शेखर के दिशा-निर्देशानुसार किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रजत वर्मा ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में कुल 27 बेंचें गठित की गई हैं, जिनमें से 25 बेंच जिला न्यायालय परिसर में और 2 बेंच उपमंडल सोहना एवं पटौदी में स्थापित की गई हैं। इनमें से 4 बेंच केवल ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए और 10 बेंच चेक बाउंस मामलों के लिए निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 1 लाख 18 हज़ार मामलों के निपटारे की संभावना है। लोक अदालत में शामिल मामलों को आपसी सहमति से त्वरित और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में समय और व्यय की बचत होती है।

ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को सुगम बनाने हेतु ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई हैं। एक डेस्क मध्यस्थता केंद्र (गेट नंबर 2 के पास) और दूसरी न्यायालय परिसर के भीतर लगाई गई है, जहां चालान भुगतान एवं अन्य मार्गदर्शन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

रजत वर्मा ने आमजन से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें और इस त्वरित न्यायिक प्रणाली का लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करना चाहता है, वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के दूरभाष नंबर 0124-2221501 पर संपर्क कर सकता है।

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