अफवाहों और शांति भंग की आशंका के चलते लिया गया फैसला
चंडीगढ़/नूंह, 13 जुलाई : हरियाणा सरकार ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह जिले में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। यह निर्णय गृह विभाग द्वारा 13 जुलाई 2025 को जारी आदेश के तहत लिया गया है, जो 13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा (आईएएस) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई ADGP/CID हरियाणा और नूंह के उपायुक्त के अनुरोध पर की गई है। उनके अनुसार, नूंह जिले में तनाव, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान, और शांति भंग होने की आशंका है, जो सोशल मीडिया व मोबाइल इंटरनेट के जरिए भड़काऊ संदेशों और अफवाहों के प्रसार से उत्पन्न हो सकती है।
किन सेवाओं पर प्रतिबंध लागू?
आदेश के मुताबिक, 2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS आधारित मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बुल्क SMS, और डोंगल सेवाएं निलंबित रहेंगी।
हालांकि, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से संबंधित SMS, मोबाइल कॉल्स, और ब्रॉडबैंड/लीज़ लाइनों पर इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है ताकि आमजन की बुनियादी जरूरतों और वाणिज्यिक गतिविधियों पर असर न पड़े।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp, Facebook, Twitter आदि के ज़रिए गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलने से भीड़ के उकसावे, आक्रोश, और हिंसक गतिविधियों की आशंका है।
जन-जीवन, सार्वजनिक व निजी संपत्ति की रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सख्त चेतावनी भी दी गई
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो कानून के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रभावित क्षेत्र और समय सीमा
- प्रभावित क्षेत्र: केवल नूंह जिला, हरियाणा
- प्रभावी समयावधि:
- शुरुआत: 13 जुलाई 2025, रात 9:00 बजे
- समाप्ति: 14 जुलाई 2025, रात 9:00 बजे
सरकारी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
यह आदेश मुख्य सचिव, ADGP/CID, डीपीआर, उपायुक्त नूंह, एसपी नूंह और गृह विभाग के आईटी सेल को भेजा गया है ताकि इसे त्वरित रूप से लागू किया जा सके और जनता को सूचना दी जा सके।