नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने किया प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान

गुरुग्राम, 20 जुलाई। गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक अहम सूचना है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिसका लाभ उठाने के लिए अब मात्र 10 दिन शेष हैं। यह छूट उन प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएगी जो 31 जुलाई 2025 तक अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन (स्व-प्रमाणन) कर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर देंगे।

नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने गुरुग्राम के सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ समय रहते उठाएं। उन्होंने कहा कि संपत्ति मालिकों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए समय पर सेल्फ सर्टिफिकेशन और टैक्स भुगतान करना चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी तथा नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी।

क्या है सेल्फ सर्टिफिकेशन

सेल्फ सर्टिफिकेशन के तहत संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित विवरण — जैसे कि क्षेत्रफल, निर्माण का प्रकार, उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक) और अन्य आवश्यक जानकारी, को सत्यापित करना होता है और उसे एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर अपडेट करना होता है। यह प्रक्रिया प्रॉपर्टी टैक्स के सही निर्धारण में मदद करती है।

छूट का लाभ पाने की शर्तें

संपत्ति मालिक को 31 जुलाई 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा, भुगतान से पहले संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य है तथा समय पर पूरा भुगतान करने पर ही 10% की छूट लागू होगी।

कैसे करें भुगतान और सेल्फ सर्टिफिकेशन

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट एनडीसी हरियाणा पर जाएं। अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिंग करें और प्रॉपर्टी टैक्स सेक्शन में जाकर अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज करें।
सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए सभी विवरण में हां पर क्लिक करें और सबमिट करें। टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करें और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।

निगमायुक्त ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से नगर निगम शहर में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट्स आदि का संचालन करता है। नागरिकों का समय पर टैक्स भुगतान शहर के विकास में सीधे योगदान देता है। किसी भी सहायता के लिए नागरिक नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1817 पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट सीमित समय के लिए है, अतः सभी प्रॉपर्टी मालिकों से निवेदन है कि समय रहते इस सुविधा का लाभ उठाएं और दंड व ब्याज से बचें।

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