गुरुग्राम, 22 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा आगामी 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला से प्राप्त निर्देशानुसार यह पहल न्यायिक मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से की जा रही है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजत वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक चेक बाउंस केस, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी के बिल संबंधी प्रकरण, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी)सहित अन्य सिविल प्रकृति के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा जिनके मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, वे अपने मामलों को इस अवसर पर आपसी सहमति से निपटारा करने हेतु संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क करें।

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