वादियों को मिलेगा त्वरित व कम खर्च समाधान : सीजेएम अपर्णा भारद्वाज

पंचकूला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पंचकूला की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने जानकारी दी कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) के कार्यक्रम अनुसार, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को जिला न्यायालय परिसर पंचकूला और कालका स्थित उप-मंडल न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।

सुश्री भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण और लागत प्रभावी समाधान करना है ताकि मुकदमेबाजी का बोझ घटे और समाज में समझौते व मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

लोक अदालत की तैयारियों के तहत—

  • हेल्प डेस्क : जिला न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार और डीसी कार्यालय, लघु सचिवालय में हेल्प डेस्क स्थापित होंगी। यहाँ पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) जनता को मार्गदर्शन देंगे।
  • न्यायिक पीठें : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्वीकृति से पंचकूला व कालका में अलग-अलग पीठों का गठन होगा।
  • डिजिटल पहल : जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं।
  • बैठकें : बैंक प्रबंधकों, बीमा कंपनियों व अन्य विभागों से समन्वय कर ऋण, वसूली और बीमा दावों से जुड़े मामलों को निपटाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदारों के साथ दाखिल-खारिज मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • जनोपयोगी सेवाएँ : स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) के अध्यक्ष के साथ बैठक कर ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की योजना बनाई गई है।

सुश्री भारद्वाज ने वादियों, अधिवक्ताओं और आम जनता से अपील की कि वे अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल एक कानूनी पहल नहीं, बल्कि संवाद और समझौते के ज़रिए सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर एक कदम है।

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