गुरुग्राम ज़िला में ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य प्रकार के पटाखे बनाने, चलाने व बिक्री पर लगी रोक
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जारी किए धारा 144 तथा विष्फोटक अधिनियम व अन्य नियमों के तहत आदेश ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2023 तक रहेंगे…