जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जिला नूंह में धारा 144 की प्रभावी
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर लगाया प्रतिबंध धारा 144 के…
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कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर लगाया प्रतिबंध धारा 144 के…
चंडीगढ़, 26 अगस्त- हरियाणा में नूंह के जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूह जिला के सभी गांवों व…