विकास शुल्क नोटिफिकेशन को रद्द करे सरकार।

गुरुग्राम।दिनांक 22 फ़रवरी,2022 – संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार शहरों व कस्बों में रहने वाले लोगों पर मनमाने टैक्स लगा कर लूट रही है।
अब भाजपा-जजपा सरकार ने जनता को लूटने के लिए 18 फरवरी 2022 को अनाप-शनाप विकास शुल्क बढ़ा कर नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगमों में ‘‘विकास शुल्क’’ अब बढ़ाकर ‘‘कलेक्टर रेट’’ का पाँच प्रतिशत कर दिया गया है,यानि अब 100 वर्ग गज के मकान का नक्शा पास करवाने के लिए भी ₹1,50,000 से ₹2,00,000 तक फीस देनी पड़ेगी।
अगर किसी शहरी ने पहले से ही मकान बना और नक्शा पास करवा ‘‘विकास शुल्क’’ दे रखा है और यदि वह ‘‘रिवाईज़्ड बिल्डिंग प्लान’’ या ‘‘ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट’’ के लिए दरख्वास्त देगा, तो उसे भी पहले से जमा किया गया विकास शुल्क काटकर नई बढ़ी दरों पर, यानि कलेक्टर रेट पर ‘‘विकास शुल्क’’ जमा करवाना पड़ेगा।
जो इलाके पहले नगर पालिका की सीमा में नहीं आते थे और जहां पहले से ही लोगों ने मकान, दुकान इत्यादि का निर्माण कर रखा है और अब नगर पालिका की बढ़ी हुई सीमा में आ गए हैं, तथा इनमें से कोई मकान मालिक या दुकान मालिक किसी प्रकार की बिल्डिंग प्लान या ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देगा, तो उसे भी कलेक्टर रेट पर पूरा ‘‘विकास शुल्क’’ जमा करवाना पड़ेगा।यानि अगर किसी की बाप-दादा की पुश्तैनी संपत्ति है, तो भी नए सिरे से विकास शुल्क का सारा पैसा जमा कराना होगा।
गांव के लाल डोरा में जो मकान, दुकान इत्यादि नगर परिषद या नगर निगम की सीमा में आ जाते हैं, पहले उन पर ‘‘विकास शुल्क’’ नहीं लगता था। अब लाल डोरा में आने वाली संपत्तियों पर भी कलेक्टर रेट पर ‘‘विकास शुल्क’’ देना पड़ेगा।
जब-जब ‘‘कलेक्टर रेट’’ बढ़ेगा, हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों द्वारा देय ‘‘विकास शुल्क’’ अपने आप बढ़ जाएगा।
सच्चाई यह है कि किसी भी शहर या कस्बे में सरकार किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रही,उल्टा शहर में रहने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है।
उन्होंने सरकार से माँग की कि सरकार जनहित में विकास शुल्क नोटिफिकेशन को रद्द करे,नहीं तो विकास शुल्क नोटिफिकेशन को रद् कराने के लिए आंदोलन किया जायेगा।