उपभोक्ता को नहीं दे रहे हैं इस योजना का लाभ
अदालत ने नोटिस भेजकर एसडीओ को 7 नवम्बर को किया तलब

गुडग़ांव, 20 अक्टूबर (अशोक) : प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना की घोषणा की हुई है, ताकि उपभोक्ता लंबित पड़े अपने बिजली के बिल का भुगतान कर सकें और जुर्माना आदि से बच सकें। सरकार इस
योजना का प्रचार-प्रसार भी बड़े स्तर पर कर रही है, लेकिन विभाग के कुछ उच्चाधिकारी सरकार की इस योजना को पलीता लगाने में जुटे हैं।

इसी क्रम में कादीपुर सब डिविजन के एसडीओ पर शांति नगर क्षेत्र की महिला उपभोक्ता नैन कला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एसडीओ से उसने आग्रह किया था कि वह एक मुश्त बिजली के बिल की राशि जमा कराना चाहती है, ताकि उसे ब्याज माफी योजना का लाभ मिल सके, लेकिन एसडीओ ने साफ इंकार कर दिया। उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की गई तो उनके आदेश पर भी एसडीओ ने कोई अमल नहीं किया। इसी दौरान उपभोक्ता ने अपने अधिवक्ता क्षितिज मेहता के माध्यम से एसडीओ को लीगल नोटिस भेजा है और इसकी प्रतियां बिजली निगम के प्रबंध निदेशक, विजिलेंस व अन्य उच्चाधिकारियों को भी भेजकर मांग की है कि संबंधित एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसे एक मुश्त बिजली का बिल जमा कराने की अनुमति दी जाए।

क्षितिज मेहता का कहना है कि अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। उसके बावजूद भी संबंधित एसडीओ ने उपभोक्ता को ब्याज माफी का लाभ देने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के पुत्र विक्रम सिंह ने गत 17 अक्तूबर को सिविल जज हिमानी गिल की अदालत में बिजली निगम के एसडीओ की कार्यप्रणाली के खिलाफ केस भी दायर कर दिया है।

अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए संबंधित एसडीओ विपिन यादव को आगामी 7 नवम्बर को अदालत में उपस्थिति होने का नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही अदालत से आग्रह किया गया है कि उपभोक्ता को 50 हजार रुपए की धनराशि ह्रासमेंट व मानसिक प्रताडऩा के लिए अधिकारी से दिलाई जाए। अब अदालत इस मामले में 7 नवम्बर को सुनवाई करेगी।

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