-डीसी ने वैवाहिक आयोजनों से जुड़े संस्थानो को आयु प्रमाण पत्र चेक करने के दिए निर्देश

गुरुग्राम, 21 अप्रैल। डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले विवाह आयोजनों में बाल विवाह को रोकने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच, बैक्वेट हॉल व विवाह वाटिकाओं के संचालको को आगाह किया गया है। साथ ही विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विशेष पेलैस व हॉल संचालको को निर्देश दिए हैं कि वे उनके यहां होने वाली विवाह बुकिंग के तहत दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
सीडीपीओ नेहा दहिया ने बताया कि बाल विवाह आयोजन के संबंध में सूचना देने के लिए आमजन अपने नजदीक के पुलिस थाना चौकी, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस आयुक्त व सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे सकते हैं। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 व महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी सूचना दी जा सकती है।