देय ब्याज एवं जुर्माने में राहत के लिए 31 मार्च तक संपूर्ण देय कर का भुगतान करने पर मिलेगा लाभ

गुरुग्राम 26 फरवरी 2025। राज्य सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को बकाया टैक्स पर 31 मार्च तक छूट देने का प्रावधान किया है। देय ब्याज और जुर्माने में राहत पाने के लिए करदाताओं को लंबित टैक्स(देय कर) की संपूर्ण राशि का भुगतान 31मार्च तक करना होगा।

संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त गुरुग्राम (रेंज)गीतांजली मोर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बकाया कर पर देय ब्याज एवं जुर्माने में राहत देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम,2017 की धारा 73 के तहत बकाया कर की देनदारी वाले कर दाता लाभ ले सकेंगे। ब्याज और जुर्माने में राहत पाने के लिए करदाताओं को देय कर की संपूर्ण राशि का भुगतान दिनांक 31 मार्च तक करना होगा।

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि पात्र लाभार्थी तय समय में देयकर का भुगतान कर योजना का लाभ लें। यह योजना व्यापारियों के हित को ध्यान में रखकर लाई गई है। इससे व्यापारी सरकार की देनदारी पूरी कर अपने व्यापार को निश्चिंत होकर चला सकेगा।

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