अम्बाला नगर निगम निवासी हाईकोर्ट एडवोकेट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखकर भेजी शिकायत, कोई जवाब नहीं

चंडीगढ़  – हरियाणा प्रदेश के   कुल  33  नगर निकायों ( 8 नगर निगमों,  4 नगरपालिका परिषदों  एवं 21 नगरपालिका समितियों ) के  आम चुनाव  एवं अम्बाला और सोनीपत नगर निगमों के मेयर पद उपचुनाव, 1 नगरपालिका परिषद एवं 2 नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष पद  का उपचुनाव एवं 3 नगरपालिका समितियों में 1-1 वार्ड सदस्यों (पार्षदों)  के उपचुनाव के लिए  2 मार्च ( पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च) को मतदान निर्धारित है  जबकि 12 मार्च  को मतगणना  होगी.

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार (9416887788), जो स्वयं अम्बाला नगर निगम के एक रजिस्टर्ड मतदाता  भी हैं, ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त, धनपत सिंह को लिखकर मामला उठाया है कि आज 1 मार्च जब उपरोक्त मतदान में केवल एक दिन अर्थात 24 घंटे से भी कम का समय  ही शेष है, उनके और उन जैसे अम्बाला नगर निगम के  योग्य मतदाताओं के घर (निवास स्थान) पर  उनके सम्बंधित पोलिंग बूथ पर  विशेष रूप से पदांकित बूथ लेवल ऑफिसर (बी.एल.ओ.) के पास से फोटोयुक्त वोटर स्लिप (पर्ची)  नहीं पहुंची है. इस पर्ची का होना मतदान अर्थात वोट डालने के लिए आवश्यक होता है क्योंकि उसी पर मतदाता का वोट नंबर और मतदान केंद्र का उल्लेख किया होता है. 

हेमंत ने बताया कि बीते कई वर्षो से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार लोक सभा और हर प्रदेश  विधानसभा के आम चुनाव या उपचुनाव से कुछ दिनों   पहले तक हर हर सम्बंधित सीट/हलके के  योग्य मतदाता को उसके सम्बंधित पोलिंग बूथ  के  बी.एल.ओ. से फोटोयुक्त वोटर पर्ची उसके घर अर्थात निवास स्थान पर भेज दी जाती है.

 हालांकि इसके साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी हर मतदाता के घर वोटर पर्ची बांटते  हैं परन्तु वह उन दलों/ उम्मीदवारों द्वारा उनके  चुनावी प्रचार/प्रसार का एक हिस्सा होता है क्योंकि उनके द्वारा भेजी गई वोटर पर्ची के साथ सम्बंधित क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या उसके राजनीतिक दल का फोटो/पम्फलेट  पोस्टर/घोषणा पत्र आदि भी संलग्न  होता है जिस पर उस उम्मीदवार तो वोट देने की अपील होती है.

बहरहाल, निकाय चुनाव के  योग्य मतदाताओ को अपने-अपने सम्बंधित पोलिंग बूथ के बी.एल.ओ. से वोटर पर्ची न प्राप्त होने कारण अब हर मतदाता को वोट डालने के लिए अपने पोलिंग बूथ में जाने से पहले उस बूथ से 200 मीटर  या उसके अधिक की दूरी पर राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा टेंट आदि लगाकार बनाये लगाये गए बूथों पर खड़े होकर अपनी अपनी  वोटर पर्ची  लेना  एक प्रकार से मजबूरी होगी जोकि सही नहीं है.

Share via
Copy link