
चंडीगढ़, 16 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि आगामी हड़ताल में भाग लेने से उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा।
मानव संसाधन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी निर्देश में बताया गया कि 20 जुलाई से 3 अगस्त, 2024 तक निर्धारित हड़ताल में शामिल होने वाले अनुबंध कर्मचारी यदि कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके सेवा अनुबंध या नौकरी की अवधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा।
हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन हड़ताल दिवसों के लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यानी हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा समाप्त नहीं की जाएगी।
सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे जहां उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि हड़ताल के दिन अवैतनिक होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारी हितैषी रुख को दर्शाता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि अनुशासन बना रहे और हड़ताल का दुरुपयोग न हो।