शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पादर्शिता के साथ परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन स्तर्क

गुरुग्राम, 3 मई। जिला गुरुग्राम में रविवार को आयोजित होने वाली एनटीए-नीट परीक्षा 2025 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पादर्शिता के साथ परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि नीट परीक्षा के लिए जिला में 18 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 6672 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा को पारदर्शी व सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए केंद्र अधीक्षकों व निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही एनटीए द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
डीसी ने बताया कि जिला में परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं और परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बारे भी उचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी व जैमर सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि परीक्षा केन्द्रों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके लिए लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, इस कंट्रोल रूम में सभी परीक्षा केन्द्रों की हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर होगी।
डीसी ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र में मोबाइल सहित किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न लेकर आएं ताकि परीक्षा केन्द्र जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंनें बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी सेंटर पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित्त न हो।
नीट परीक्षा के मद्देनजर जिला के परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी धारा 163
जिलाधीश अजय कुमार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नई दिल्ली की ओर से जिला में रविवार 4 मई को जिला में बनाए गए 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 4 मई को परीक्षा के दिन सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंड का भागी होगा।