गुरुग्राम, 5 मई। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने एमसीजी क्षेत्र के सभी रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिश्रित प्रयोग के भवन एवं भू-संपत्ति स्वामियों से अपील की है कि वे अपनी संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन शीघ्र करें। सरकार द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि स्वामित्व की पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।
कैसे करें प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन
निगमायुक्त ने बताया कि एक सरल 6-स्टेप प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति का सत्यापन किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले यूएलबी की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें। इसके बाद अपनी संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें और आईडी में दर्ज नाम, प्लॉट आकार, क्षेत्र, मोबाइल नंबर और भवन प्रकार जैसे विवरण ध्यानपूर्वक देखें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विवरण के आगे हां/नहीं का विकल्प मिलेगा, जिससे पुष्टि करें कि जानकारी सही है या नहीं। विवरण सही पाए जाने पर सत्यापित करें पर क्लिक करें। प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपकी प्रॉपर्टी आईडी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगी। किसी भी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर, नहीं पर क्लिक कर सुधार हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर निगम की कर शाखा से संपर्क किया जा सकता है।
स्वयं सत्यापन के लाभ
निगमायुक्त ने बताया कि सत्यापित प्रॉपर्टी पोर्टल पर लॉक हो जाती है और कोई अनधिकृत व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी का विवरण नहीं देख पाएगा। सत्यापन के बाद संपत्ति का अधिकार स्पष्ट होता है, जो भविष्य के निवेश और ऋण प्रक्रियाओं में सहायक है। किसी त्रुटि पर दस्तावेजों के आधार पर बदलाव संभव है। लाल डोरा संपत्तियों का वैधानिक मालिकाना मिलता है तथा सत्यापन के बाद नगर निगम से प्रमाणपत्र प्राप्त कर संपत्ति का क्रय-विक्रय सरल हो जाता है। सत्यापित संपत्ति खरीदने में खरीदार को भरोसा रहता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल होती है। साथ ही समय-समय पर मिलने वाली संपत्ति कर में छूट केवल सत्यापित संपत्तियों पर ही लागू होती है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सभी संपत्ति स्वामियों से अपील की है कि वे शीघ्र इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन करने में सहयोग करें।