— 1 जून 2025 से लागू होगा संशोधित वेतनमान, मुख्यमंत्री की मंजूरी

चंडीगढ़, 27 जून 2025। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (ह्यूमन रिसोर्सेज-III ब्रांच) ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत नियुक्त कर्मचारियों के वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह संशोधित वेतन 1 जून 2025 से प्रभावी होगा।

सरकारी आदेश के अनुसार यह फैसला मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की स्वीकृति के उपरांत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह वृद्धि हरियाणा में निगम वेतन दरों (Nigam Wage Rates) की समीक्षा के तहत लागू की जा रही है।

आदेश मानव संसाधन विभाग की अधीक्षक अधिकारी पूनम राठौर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त निर्णय युवाओं को रोजगार और पारिश्रमिक के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आदेश के अनुसार फाइल संख्या U.O.No. 16/71/2021-4HR-III के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है और संबंधित संचार युवासशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव को भेज दिया गया है।

पृष्ठभूमि:
HKRNL के माध्यम से हरियाणा सरकार युवाओं को अनुबंध के आधार पर विभिन्न विभागों में नियुक्ति देती है। इस निर्णय से राज्यभर में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।

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