अब हर महीने मिलेगी एक अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी, साल में कुल 22 कैजुअल लीव

चंडीगढ़, 5 जुलाई 2025 – हरियाणा सरकार ने महिला अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक अहम और राहत भरा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर हर महीने महिला अनुबंधित कर्मचारियों को एक अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) देने की घोषणा की है। यह अतिरिक्त छुट्टी पहले से अनुमत 10 मेडिकल लीव और 12 कैजुअल लीव के अलावा होगी।
मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह फैसला हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत तैनात महिला अनुबंधित कर्मचारियों समेत अन्य सभी महिला कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ पर भी लागू होगा।
आदेश के प्रमुख बिंदु:
- यह सुविधा HKRNL और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-I के तहत नियोजित महिला कर्मचारियों को दी जाएगी।
- महिला कर्मचारियों को अब एक महीने में अधिकतम 2 आकस्मिक छुट्टियां मिल सकेंगी, लेकिन कुल सीमा साल में 22 CL से अधिक नहीं होगी।
- यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।
- सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला कर्मचारियों के हित में सराहनीय कदम
राज्य सरकार के इस निर्णय की कर्मचारी संगठनों और महिला कल्याण संगठनों द्वारा सराहना की जा रही है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि यह निर्णय उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो स्वागत योग्य है।
पृष्ठभूमि:
अब तक अनुबंधित कर्मचारियों को साल में 12 आकस्मिक छुट्टियां और 10 मेडिकल लीव मिलती थीं। लेकिन महिला कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह नया निर्णय लिया है।
यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के सीईओ, सभी उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को भेजा गया है।