
गुरुग्राम, 14 जुलाई। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला गुरुग्राम में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ सिमरन ने बताया कि डीसी अजय कुमार के दिशा निर्देशन में जिला में बिना पंजीकरण संचालित प्ले स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार ऐसे स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि निजी प्ले स्कूल संचालक पंजीकरण हेतु हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया तथा अपेक्षित दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रेगुलेटरी गाइडलाइन्स फ़ॉर प्राइवेट प्ले स्कूल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। डॉ सिमरन ने बताया कि जिले में वर्तमान में 104 सरकारी प्ले स्कूल संचालित हैं, जिनमें प्रशिक्षित शिक्षिकाएं, बाल अनुकूल सुविधाएं एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का इन सरकारी प्ले स्कूलों में निशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करवाएं।