
गुरुग्राम, 06 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नितिन गडकरी समेत 10 वरिष्ठ अफसरों व नेताओं पर गुड़गांव कोर्ट में दर्ज करवाया पुराने वाहनों की लूट डकैती का आपराधिक मुकदमा और दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया इस लूट डकैती का खुलासा।
पुराने वाहनों पर प्रतिबंध एवं जब्ती को बताया डकैती, देश के कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दुरुपयोग का आरोप।
दिनांक 3 अगस्त 2025 को 12 बजे दिन में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया ने सबूतों के साथ जानकारी दी कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित 10 प्रमुख अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ गाड़ियों की जबरन जब्ती व स्क्रैपिंग के नाम पर डकैती जैसे गंभीर आरोपों में आपराधिक मामला दर्ज कराया है।
यह मामला गुड़गांव अतिरिक्त सत्र न्यायालय में CRR-348/2028 के तहत विचाराधीन है। इससे पहले, यह शिकायत गुड़गांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में COMI-436/2025 के रूप में दिनांक 05.07.2025 को दर्ज कराई गई थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने पूर्व अनुमति के अभाव में खारिज कर दिया था। अधिवक्ता कुल्थिया ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं।
क्या हैं आरोप?
शिकायतकर्ता एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने अपनी शिकायत में कहा है कि पिछले 10 वर्षों से जनता की 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को अवैध तरीके से जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपा जा रहा है, जबकि न तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिबंध लगाया है और न ही ऐसा कोई कानून बनाया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि NGT, CAQM व सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठे हवाले देकर लाखों गाड़ियों की डकैती की गई, जबकि मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के तहत वाहन की आयु 15 वर्ष होती है और उसके बाद 5-5 वर्षों का नवीनीकरण संभव है। जबरन स्क्रैपिंग करने का कोई वैध कानून नहीं है।
आरोपियों की सूची:
- 1. रेखा गुप्ता – मुख्यमंत्री, दिल्ली
- 2. मनजिंदर सिंह सिरसा
- 3. निहारिका राय – सचिव / आयुक्त, परिवहन विभाग दिल्ली
- 4. वीरेन्द्र शर्मा – सदस्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 5. अजय चौधरी – विशेष पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक दिल्ली
- 6. दिनेश गुप्ता – अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक दिल्ली
- 7. संजय अरोड़ा – पुलिस आयुक्त, दिल्ली
- 8. कैलाश गहलोत – पूर्व परिवहन मंत्री, दिल्ली
- 9. नितिन गडकरी – केंद्रीय परिवहन मंत्री
- 10. गोविंद मोहन – गृह सचिव, भारत सरकार
कानूनों का उल्लंघन:
शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 33, 210 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 2(7), 2(14), 109, 198, 199, 303, 309, 316, 336 आदि का उल्लंघन किया है।
संवैधानिक अधिकारों का हनन:
- अनुच्छेद 300A: संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन,
- अनुच्छेद 19(1)(d): देश में स्वतंत्र आवागमन के अधिकार का हनन,
- अनुच्छेद 19(1)(g): व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन,
- अनुच्छेद 21: जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन।
क्या कहा अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया ने:
“जनता की गाड़ियाँ उनके खून-पसीने की कमाई से ली गई हैं, नेताओं की तरह उन्हें कोई गाड़ी मुफ्त में नहीं मिली। तो किस अधिकार से अफसर और नेता जनता की गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं? जब कानून में स्क्रैपिंग का प्रावधान ही नहीं है, तो 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को जबरन क्यों हटाया जा रहा है?”