गुरुग्राम 9 जून। जिला में कोरोना संक्रमन के घटते मामलों को देखते हुए गुरूग्राम के जिलाधीश डा. यश गर्ग ने जिला के सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य श्रेणी के कुल क्षमता के कम से कम 30 प्रतिशत बैड तथा आईसीयू व वैंटिलेटर सुविधायुक्त 50 प्रतिशत बैड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने के आदेश दिए हैं। साथ में यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़े तो अस्पताल आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त बेड के मामले में अधिकतम 75 प्रतिशत तक मरीज भर्ती कर सकता है।

जिलाधीश ने ये आदेश महामारी रोग अधिनियम-1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की उप धारा-2 के तहत दिए हैं। जिलाधीश ने सभी अस्पतालों को मानव संसाधन तथा लाॅजिस्टिक्स अर्थात् चिकित्सकांे, पैरामैडिकल स्टाफ, दवा, आइसीयू आदि सहित सेवाएं देने के लिए कहा है। साथ ही इन्हें ये भी कहा गया है कि मरीजों तथा उपलब्ध बैडों की संख्या आदि के बारे में सूचना प्रतिदिन – http://onemapggm.gmda.gov.in/(HR Heal Tab) पर अपडेट करेंगे।

Share via
Copy link