– नगर निगम को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली राशि की रिकवरी करने के दिए निर्देश
– बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाईसैंस, लीज रैंट आय, बिल्डिंग प्लान एवं आक्यूपेशन सर्टिफिकेट, विकास शुल्क, मोबाइल टावर, एफएआर, जमीनों की लीज, सीवरेज एवं वाटर बिल, विज्ञापन आदि माध्यमों से प्राप्त होने वाली आय बारे की गई समीक्षा

गुरूग्राम, 1 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके नगर निगम को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली आय के बारे में समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आय में बढ़ौतरी के लिए तेजी से प्रयास करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें केवल काम करना है।

बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने कहा कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिन प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस दिए गए हैं, उनसे अगली बैठक से पूर्व रिकवरी की जाए। इसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती हैं, जोनल टैक्सेशन ऑफिसर करें। उन्होंने कहा कि जोन वाईज कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों को फोन के माध्यम से भी सूचना देकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने केलिए कहें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस बारे में प्रॉपर्टी मालिकों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स बिल रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से तुरंत भिजवाए जाएं। अगर इनमें से कुछ बिल वापिस आते हैं, तो उन्हें एजेंसी के माध्यम से वितरित करवाएं।

ट्रेड लाईसैंस फीस की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जेडटीओ अपने-अपने जोन में कमर्शियल संस्थानों की सर्वे करवाएं तथा जो संस्थान निर्धारित एरिया में हैं, उन्हें ट्रेड लाईसैंस लेने के लिए नोटिस भेजें। शेष बचे संस्थानों के बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने संयुक्त आयुक्तों से कहा कि वे इस कार्य की निगरानी करें। निगम जमीनों पर योजना तैयार करने के निर्देश भी निगमायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

बिल्डिंग प्लान एवं आक्यूपेशन सर्टिफिकेट कार्य की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने कहा कि इनफोर्समैंट टीमों के माध्यम से ऐसे भवनों की जांच करवाएं तथा अगर कोई भवन मालिक बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए भवन में रह रहा है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वाले भवनों को सीवर व पानी के कनैक्शन नहीं दिए जाएंगे तथा अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कनैक्शन करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में दिए गए सीवरेज एवं पेयजल कनैक्शनों की समीक्षा की जाएगी। इनफोर्समैंट विंग की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निगमायुक्त कार्यालय को प्रतिमाह भेजेंगे।  

मोबाइल टावर की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी मोबाइल टावरों की सूची तैयार करवाएं। इनमें कितने टावरों की परमिशन वर्ष 2013 की पॉलिसी के तहत दी गई है तथा कितने की परमिशन वर्ष 2017 की पॉलिसी के तहत है। इसके साथ ही कितने मोबाइल टावर अनाधिकृत रूप से लगे हुए हैं तथा निगम सीमा में लगे मोबाइल टावरों पर कितनी फीस पेंडिंग है। यह पूरी जानकारी तैयार करके अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त जसप्रीत कौर एवं सुरेन्द्र सिंह, एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त प्रदीप अहलावत, जितेन्द्र गर्ग, सुमित कुमार एवं हरीओम अत्री, सीनियर टाऊन प्लानर संजीव मान, चीफ अकाऊंट ऑफिसर विजय सिंगला, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव सहित जोनल टैक्सेशन ऑफिसर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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