हरियाणा सरकार ने विदेश जाने वाले विशेष छूट प्राप्त लोगों में अन्य श्रेणियों के लोगों को भी जोड़ा
छूट के तहत स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार करवाने हेतू-विदेशी नागरिक-अनिवार्य परिस्थिति वाले लोग भी जा सकेंगे विदेश
चण्डीगढ़, 13 सितंबर- हरियाणा सरकार ने आज कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद समय पूरा न होने की स्थिति में ‘विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने’, ‘रोजगार या सरकारी कार्य के उदेश्य से विदेश जाने’, ‘ओलंपिक खेलों में भाग’ लेने के साथ-साथ अन्य श्रेणियों को भी आपात या अनिवार्य स्थिति में विदेश जाने के लिए जोड़ा है जिनमें ‘‘किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार करवाने हेतू’’, ‘‘विदेशी नागरिक (जो अपने देश में वापिस जाना चाहते हैं)’’ और ‘‘किसी भी परिस्थिति, जिसके तहत विदेशी यात्रा करना अनिवार्य हैं (परंतु कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद 84 दिन पूरे नहीं हुए हैं)’’, जैसी श्रेणियों को कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज के समयवधि के संबंध में छूट देने का निर्णय लिया है।