भीड़भाड़ वाले स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर पाबंदी
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत की जाएगी कार्रवाई

भारत सारथी/ कौशिक 

नारनौल । जिलाधीश डा. जय कृष्ण आभीर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों को देखते हुए धारा 144 लागू की है। यह आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।

आदेशों में स्पष्ट किया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, राष्ट्रीय राजमार्ग, पावर ग्रिड व जिला में अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर पाबंदी लगाई है। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।

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