सीक्रेट कैमरे से श्रद्धालु महिलाओं की निजता का हनन- इलाहाबादिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर अभद्र कंटेंट की संभावना का संज्ञान लेकर सख़्त कार्रवाई ज़रूरी
– एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

परिचय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 20 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल की सजा भी शामिल हो सकती है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अभद्र और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सख्ती की आवश्यकता
डिजिटल युग में सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इन ग्रुप्स में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय बन गई है। कई बार ग्रुप एडमिन्स द्वारा उचित नियंत्रण न रखने के कारण अनैतिक और गैरकानूनी सामग्री का प्रसार हो रहा है। एमआईबी द्वारा चार प्रमुख कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही गई है:

महिला अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
बाल यौन शोषण से सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000
नशीले पदार्थों और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के प्रचार पर रोक
श्रद्धालु महिलाओं की निजता का हनन
हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालु महिलाओं के स्नान के दौरान उनकी निजता का उल्लंघन करने वाले सीक्रेट कैमरों के उपयोग के मामले सामने आए हैं। इन आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित अकाउंट्स के खिलाफ मामले दर्ज किए। डीआईजी महाकुंभ के अनुसार, ऐसे अपराधियों के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम
एमआईबी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत बनाए गए ‘कोड ऑफ एथिक्स’ का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नई गाइडलाइंस के तहत: ड्रग्स और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार रोकना आवश्यक
उम्र-आधारित वर्गीकरण लागू करना अनिवार्य
वयस्क सामग्री के लिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म अपनाना अनिवार्य
यदि कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रणवीर इलाहाबादिया विवाद और कानूनी कार्रवाई
हाल ही में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के एक डिजिटल शो में आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद बढ़ा। उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज की गईं, जिसे रद्द करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उनके पासपोर्ट को जब्त करने और ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
निष्कर्ष
सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई एडवाइजरी से स्पष्ट हो गया है कि अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री के प्रसार पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा। महिलाओं की निजता, बाल सुरक्षा, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के प्रचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्म्स को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
-संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र