
गुरुग्राम, 29 अप्रैल 2025 — नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने सरकार के निर्देशानुसार तिलक राज मल्होत्रा की मेयर के सलाहकार के रूप में की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह आदेश 21 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था, जिसे अब 29 अप्रैल को वापस ले लिया गया है।
MCG की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा 29 अप्रैल को जारी मेमो संख्या DULB/Admin./2A/CFMS/2025/001 के तहत लिया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि HEWO अपार्टमेंट, सेक्टर-15 पार्ट-2 के निवासी तिलक राज मल्होत्रा की नियुक्ति निरस्त की जाती है।
नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग, आईएएस द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सरकारी अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। इसमें नगर निगम के मेयर और सभी शाखा प्रमुखों को भी आदेश की प्रति भेजी गई है।
नगर निगम के इस निर्णय को स्थानीय प्रशासनिक हलकों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।