किसानों के दिल्ली कूच को लेकर धारा 144 लागू

भिवानी/मुकेश वत्स  

किसानों द्वारा 26 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल व दिल्ली कूच के चलते जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने 25 से 27 नवंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।    

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार प्रस्तावित हड़ताल के दौरान काफी संख्या में किसानों के जिला की सीमा व अनाज मंडियों में एकत्रित होने की आंशका है। ऐसे में सडक़ बाधित किए जाने साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अशांति होने की संभावना बनी है। इसके चलते जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड सहिता की धारा 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी को भी गैर कानूनी गतिविधि, सडक़ व रेल मार्ग, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति को बाधित करने की ईजाजत नहीं होगी। साथ ही पांच से अधिक प्रदर्शनकारी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते।

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